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बीकानेर,अवैध हथियार रखने के 12 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी हेमंत जानू ने अभियुक्त हेतराम पुत्र सहीराम निवासी साईंसर नोखा को अभियोजन स्वीकृति के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामले के अनुसार दिनांक 30 मई 2011 को पुलिस थाना नयाशहर में मुखबिर की इत्तला के आधार पर अभियुक्त हेतराम को रोककर पूछताछ करने एवं तलाशी लेने पर पेंट की अंटी में एक पिस्टल मिली जिसका लाइसेंस नहीं होने के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया। तत्पश्चात न्यायालय ने विचारण के दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी ना कर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के आधार पर अभियोजन स्वीकृति विधि मान्य नहीं मानी जाकर अभियोजन स्वीकृति के अभाव में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त की ओर से पैरवी एडवोकेट अमित भारद्वाज व रवैल भारतीय ने की ।

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