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बीकानेर,राज्य सरकार ने बजट में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और पुराने वाहनों के ट्रांसफर के टैक्स स्लैब में बदलाव कर वाहन मालिकों को राहत दी है. नए दोपहिया और चौपहिया वाहन खरीदने और दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों का यहां रजिस्ट्रेशन कराने पर पुराने टैक्स स्लैब को कम किया गया है।

इसके चलते 100 सीसी तक के दोपहिया वाहनों की खरीद पर 8 फीसदी की जगह शोरूम कीमत का चार फीसदी ही रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा. ऐसे में 100 सीसी तक के दोपहिया वाहन के मालिक को 2,500 रुपये तक की बचत होगी। वहीं, सभी तरह की निजी इस्तेमाल वाली कारों के लिए अब एक समान रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ इसमें दो फीसदी की कमी की गई है।

इससे 800 सीसी तक की कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर करीब आठ हजार रुपये कम देने होंगे। डीजल कार खरीदने पर कम से कम 20 हजार रुपये की बचत होगी। जबकि दमदार हाइब्रिड वाहन के रजिस्ट्रेशन चार्ज में 25 फीसदी की कमी की गई है. इससे रजिस्ट्रेशन कम से कम 50,000 रुपये सस्ता हो गया।

वर्तमान में राजस्थान में पंजीयन शुल्क अन्य राज्यों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक था, लेकिन इस कटौती के बाद यह पड़ोसी राज्यों के बराबर हो गया है। वहीं, वरिष्ठ परिवहन निरीक्षक कर्णम ने कहा कि बाहरी राज्यों के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन राज्य में सस्ता होने से राजस्व में वृद्धि होगी. पहले वाहन मालिक अधिक टैक्स के कारण स्थानीय रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। अब मध्यमवर्गीय परिवार भी चार पहिया वाहन खरीद सकेंगे।

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