बीकानेर,जोधपुर।सत्यनारायण जोशी को अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित द्वारा दायर की गई याचिका में न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान सरकार व थानाधिकारी भोजासर के नाम आदेश जारी किए हैं व बताया है कि प्रार्थी कट्टरपंथियों के प्रति संवेदनशील है जो उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते है एवं जिन जिन व्यक्तियों व अंतरराष्ट्रीय कोलिंग द्वारा याचिकाकर्ता को धमकी दी है उन्हें दंडित नहीं किया जाता हैं तब तक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जावे। हम आपको बता दें कि जोधपुर के भोजासर निवासी सत्यनारायण जोशी सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रवादी पत्रकार हैं साथ ही राईट न्यूज एनालिसिस साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक व मारवाड़ अनुसंधान संस्था के संस्थापक हैं जिन्हें कुछ माह पूर्व पाकिस्तानी नंबर से धमकियां मिली थी। उसी संदर्भ में विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया दे रखा है।
इस संदर्भ में जानकारी चाहने पर भोजासर थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि आदेश कॉपी कल मुझे प्रार्थी पक्ष की ओर से प्राप्त हुई हैं व मैंने इसे उच्च अधिकारीयों तक भिजवा दिया है। जल्द ही उचित निर्णय लिया जायेगा और नियमानुसार पत्रकार सत्यनारायण जोशी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।