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बीकानेर,न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज मित्थल ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम राज्य में कमजोर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में सक्षम एवं प्रभावी विधिक सहायता प्रदान कराने तथा उनकी न्याय तक सुगम बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। श्री मित्थल बुधवार को न्यु हाइकोर्ट बिल्डिंग में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थें।

मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू करने का विचार यूरोप के पब्लिक डिफेंडर सिस्टम के समकक्ष है। इसके माध्यम से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के पात्र व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में ढ़ाचांगत सक्षम एवं प्रभावी विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाकर उनकी न्याय तक पहुंच को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।

न्यायाधिपति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मुख्य न्यायाधिपति के कर कमलों से राजस्थान राज्य के 23 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउसिंलका शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि शेष 13 न्यायक्षेत्रों में सिस्टम की प्रक्रिया विचाराधीन है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को देश में 22 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 365 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रथम फेज में राजस्थान के समस्त 36 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम को प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है।

प्रशासनिक न्यायाधिपति संदीप मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति विजय बिश्नोई, जज-इन्चार्ज-मीडियेशन, जोधपुर न्यायाधिपति श्री अरूण भंसाली, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति पंकज भंडारी, जज-इन्चार्ज-मीडियेशन, जयपुर न्यायाधिपति श्री बिरेन्द्र कुमार सहित पदाधिकारीगण भी लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम के लॉचिंग समारोह से जुडें।

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