बीकानेर,राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में 19 दिसंबर को स्काई लाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी याचिका पर सुनवाई होगी. ईडी की ओर से एएसजी राज दीपक रस्तोगी अपना पक्ष रखेंगे.
रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी. राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी राज दीपक रस्तोगी अपना पक्ष रखेंगे. वाड्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी अपना पक्ष रखेंगे. इस मामले में पूर्व में थर्ड पार्टी अंतरिम आदेश जारी किए गए थे.
ईडी के तरफ से पेश किया गया था प्रार्थना पत्र
स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लायबिलिटी पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक है. इस गिरफ्तारी के अंतरिम रोक के आदेश को हटाने को लेकर ईडी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पूर्व में कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था. प्रार्थना पत्र भी सुनवाई के लिए लंबित है. ऐसे में या तो इस मामले में अंतिम बहस शुरू की जाएगी या इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाए.यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा है.जो ईडी में जांच चल रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट में एएसजी राजदीप रस्तौगी ने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा ने पार्टनर मौरीन वाड्रा को एक चेक दिया था. इस चेक के द्वारा बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था.
बढ़ सकती हैं रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें
स्काईलाइट हॉस्पलिटी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर महेश नागर को कोलायत पुलिस उपयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस दिया गया.चार जनवरी साल 2010 ग्राम गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर खसरा न 711/499 , 710/499 की 120 बिगा जमींन की अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में खरीद कर रजिस्ट्री करवाई गई. अब स्काईलाइट हॉस्पलिटी प्राइवेट लिमिटेड और रॉबर्ट वाड्रा पर कानून का शिकंजा कस्ता नजर आ रहा हैं. इस समय जमीन स्काईलाइन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं.
2014 में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि 26 अगस्त 2014 को गजेंद्र सिंह ने कोलायत पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज करवाई. जिसमें 12.65 हेक्टर सरकारी जमीन को सरकारी कर्मचारी-अधिकारी और भूमाफिया से सांठगांठ कर सरकारी जमींन के कूटरचिता से दस्तावेज बनाकर खरीद फरोद की जा रही थी. सरकारी जमीन हड़पने के मामले में कोलायत थानाधिकारी बूटा सिंह ने धारा 420, 467, 468, 471 120b में मामले की जांच कर पेश की हैं.