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बीकानेर। बलात्कार और गर्भपात के मामले के एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी होने के तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के मामले में गुरुवार को परिवादी महिला ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई महिला ने एसपी को दिए ज्ञापन में अवगत कराया की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की मृत्यु होने के तथ्य पेश किए गए हैं अधिवक्ता गोपाल लाल हर्ष के अनुसार महिला ने आरोपी रामचंद्र नाथ पुत्र गोरखनाथ निवासी नाथूसर बास के विरुद्ध बलात्कार और गर्भपात का मामला दर्ज करवाया था आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय जोधपुर में अंतर्गत धारा 482 जा.फौ एसपी क्रिमिनल मिसलेनियस पीटीसन प्रस्तुत की जिस पर उच्च न्यायालय ने आरोपी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए परिवादी महिला को तलब किया मनाने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता उपस्थित होकर अपनी अप्रोच प्रस्तुत की आरोपी पक्ष ने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत की है कि आरोपी की मृत्यु हो चुकी है स्टेटमेंट पर आरोपी की उपरोक्त पीटिशन उठना ले जोधपुर ने खारिज कर दी गई ऐसी स्थिति मैं उक्त पीटिशन मैं आरोपी को गिरफ्तारी पर भी स्वत ही समाप्त हो गया जबकि आरोपी आज भी जिंदा है अब महीना ने एसपी को अवगत कराया कि आरोपी के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं

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