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बीकानेर,जिला पुलिस के दंतौर थाना इलाके में छह साल पहले संगीन हालातों में हुए सुलोचना हत्याकांड में आरोपी पति रायसिंह पुत्र नंदराम जाट निवासी 17 केएचएम तहसील खाजूवाला को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी में रहे कि 10 अगस्त 2017 में हुए इस संगीन हत्याकांड में मुलजिम रायसिंह जाट ने मकान में अपनी पत्नि सुलोचना की छुरा घोंप कर निर्ममता से हत्या कर दी थी। करीब छह साल ने अपर सेशन न्यायालय नंबर चार में चल रहे इस मामले में न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने तमाम साक्ष्य सबुतों और गवाहों के बयान पर मुलजिम रायसिंह बेनीवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मुलजिम रायसिंह के बेटे सुभाष ने हत्या का केस दर्ज कराया था।

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