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जयपुर, राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री डॉ महेश जोशी के बेटे को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है।दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अग्रिम जमानत स्वीकार की है।बता दें कि जयपुर की रहने वाली एक युवती की ओर से नई दिल्ली में रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में रोहित जोशी की ओर से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। एडीजे विनय सिंघल ने जमानत याचिका मंजूर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने पैरवी की।


जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी रेप और मारपीट के मामले में आरोपी हैं। वहीं रेप आरोपित रोहित जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में रोहित ने कहा है कि पीड़िता द्वारा उसे हनीट्रैप के तहत फंसाया गया। वहीं रोहित ने याचिका में ये भी कहा कि वह युवती से शादी करना चाहता था लेकिन पिता के इंकार करने पर वह ऐसा नहीं कर सका। याचिका में रेप आरोपित रोहित ने उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर रद्द करने की अपील की है। बहरहाल राजस्थान की राजनीति में यह मामला गरमाया हुआ है और विपक्ष इस मामले पर जमकर मंत्री और कांग्रेस सरकार को घेरने में लगा हुआ है।

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