बीकानेर, व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में स्थित सादुलगंज में अवैध दुकानें, शोरूम, वाणिज्यिक परिसर डेयरी, पार्लर आदि को हटाने संबंधित हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए है। याचिकाकर्ता नरेश शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा निवासी शर्मा कॉलोनी ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में लोकहितवाद / जनहित याचिका लगाई थी। इस याचिका पर जस्टिस संदीप मेहता और विनोद कुमार ने संज्ञान लेते हुए सादुलगंज में चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने और हटाने के निर्देश जारी किए है।
साथ ही सादुलगंज कॉलोनी में बीकानेर को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने संबंधित जिला कलेक्टर, सचिव को निर्देश जारी किए है।