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बीकानेर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत अनुमत 2 सुरक्षित गर्भ समापन केंद्रों का सीएमएचओ डॉ ओपी चाहर ने औचक निरीक्षण कर गत 3 माह का रिकॉर्ड खंगाला। रानी बाजार स्थित परिवार सेवा क्लिनिक तथा पवन पुरी स्थित बिन्नानी आईवीएफ सेंटर पर उक्त जांच की कार्यवाही की गई। केंद्रों पर मिल रही सेवाओं की गुणवत्ता तथा ऑपरेशन थिएटर में मानकों की पालना की भी जांच की गई। पीसीपीएनडीटी सेल के जिला समन्वयक महेंद्र सिंह चारण द्वारा समस्त रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया गया। डॉ चाहर ने बताया की प्रथम दृष्टया दोनों केंद्रों पर व्यवस्थाएं व रिकॉर्ड ठीक पाए गए हैं परंतु गहन जांच हेतु रिकॉर्ड कार्यालय में तलब किया गया है। उन्होंने परिवार सेवा क्लीनिक की प्रबंधक सुपर्णा मेहता से एमटीपी के साथ साथ परिवार कल्याण की भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने व लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने के निर्देश दिए। चारण ने बताया कि परिवार सेवा क्लिनिक द्वारा पर अधिकतम 20 सप्ताह तथा बिनानी आईवीएफ केंद्र पर अधिकतम 12 सप्ताह के गर्भ का मेडिकल टर्मिनेशन अनुमत है। 12 सप्ताह के लिए एक जबकि 12 से 20 सप्ताह के गर्भ के लिए दो गाइनेकोलॉजिस्ट की लिखित सहमति आवश्यक होती है इसलिए केंद्रों के मानव संसाधन रिकॉर्ड का भी मूल्यांकन किया जाएगा। परिवार सेवा क्लिनिक पर गत 6 माह में 358 मेडिकल एबॉर्शन सेवाएं देने का रिकॉर्ड पाया गया। उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के सभी नियमो की पालना के भी निर्देश दिए और गर्भ समापन के लिए आने वाले किसी संदिग्ध केस की सूचना विभाग को देने के निर्देश भी दिए। बिन्नानी आईवीएफ केंद्र पर डॉ स्वाति बिन्नानी मौके पर मौजूद रही।

 

सादर प्रकाशनार्थ …..

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