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बीकानेर, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अर्न्तगत श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी-मानधन योजना लागू की गई है। इसके तहत 7 से 13 मार्च तक पेंशन सप्ताह मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी-मानधन योजना में पंजीयन जिले में स्थित सभी नागरिक सेवा केन्द्रों पर किया जाएगा। इस योजना में जिले के असंगठित श्रमिकों जैसे गली में फेरी लगाने वाले कर्मकार, मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले कर्मकार, ईंट भट्टा कर्मकार मोची, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, घरेलू कर्मकार घोबी, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, संनिर्माण हाथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, गृह आधारित (होम बेरड) कर्मकार आदि को पात्र माना गया है। इस योजना से जुड़ने के लिए व्यक्ति स्वयं के आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक तथा मोबाईल फोन साथ में लाना होगा। इस योजना से जुड़ने हेतु मासिक आय 15 हजार रूपये एवं इससे कम होनी चाहिए व आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा एनपीएस, ईएसआईसी एवं ईपीएफओ से जुड़ा नहीं होना चाहिए। गुरुवार को श्रम विभाग की टीम के द्वारा बीकानेर में रोडवेज बस स्टॉप अनाज मंडी बीकानेर मजदूर चौखटियों एवं निर्माण कार्यस्थलों पर जाकर प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना पेंशन सप्ताह के दौरान असंगठित श्रमिकों को पेंशन से जोड़ने हेतु जागरूक किया गया, पंपलेट वितरण किए गये।

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