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बीकानेर,काेराेना महामारी के संक्रमण की वजह से जेल में बंदियाें से बंद की गई परिजनाें, मित्राें व वकीलाें की मुलाकात व्यवस्था काे फिर से शुरू कर दिया गया है। मुलाकात की स्वीकृति शर्ताें के साथ दी गई है। इस संबंध में जेल महानिदेशक भूपेंद्र दक ने आदेश जारी किए हैं। जेल अधीक्षक आर अंतेश्वरन ने बताया कि विचाराधीन बंदी की 15 दिन में एक बार व दंडित बंदी की महीने में एक बार मुलाकात करवाई जाएगी।

वैक्सीन लगे परिजन ही मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात के समय उन्हें प्रमाण-पत्र दिखाना हाेगा। एक बार में बंदी से एक ही परिजन मिल सकेगा। मुलकात का अधिकतम समय 15 मिनट रहेगा। मुलाकात कक्ष में आने वाले प्रत्येक बंदी व परिजन के मास्क अनिवार्य है। मुलाकात कक्ष व उपकरण प्रत्येक मुलाकात के बाद सैनेटाइज किए जाएंगे। बंदियाें काे दूरभाष व वीडियाे काॅलिंग की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।

मुलाकात का समय पूर्व के अनुसार रहेगा। बंदी से मिलते समय बाहर से सामान देना प्रतिबंधित रहेगा। केंद्रीय कारागृह में साेमवार काे छाेड़कर छह दिन, जिला व उपकारागृहाें/सुधारगृहाें में पूर्व निर्धारित चार दिन रविवार, साेमवार, बुधवार व शनिवार काे मुलाकात करवाई जाएगी। गाैरतलब है कि काेराेना की तीसरी लहर के चलते डेढ़ महीने मुलाकात बंद रही थी।

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