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जयपुर। राज्य सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी समारोह, सार्वजनिक कार्यक्रमों, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिणक एवं धार्मिक समारोहों के लिए 250 व्यक्तियों तक शामिल होने की छूट दे दी है। विवाह समारोह में बैंड बाजा वादकों की संख्या इससे अलग होगी। इसी तरह सरकार ने समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं एवं दर्शनाथियों को दर्शन के लिए खोले जाने की भी अनुमति दे दी है। इस दौरान फूल माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने की भी अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी समाप्त कर दिया गया है। यह नई गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू हो जाएगी।

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