जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व राजस्थान सरकार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। सड़क सुरक्षा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई नवाचार किये जा रहे है। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिये अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान की पहल अब देश में बड़े अभियान का रूप ले चुकी हैं।
देश के प्रथम राज्य के रूप में राजस्थान ने अगस्त, 2020 में ड्राइविंग लाईसेंस के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंगदान की घोषणा को अनिवार्य किया था। इसी अभिनव पहल का परिणाम रहा कि 21 जनवरी 2022 तक 3 लाख 14 हजार 243 से अधिक स्थाई लाईसेंस के आवेदकों ने अंगदान के लिए अपनी सहमति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति के अंगदान से कई व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता हैं।
लाईसेंस पर अंगदान का ‘लोगो‘ लगाने में अग्रणी
वर्ष 2018 में ही विभाग द्वारा लाइसेंस कार्ड पर ’हार्ट साइन’ विद ’र्आर्गन डोनर’ का लोगो प्रिंट करने की पहल की गई। वहीं, अगस्त 2020 में लाइसेंस आवेदन के समय अंगदान ‘करने या नहीं करने‘ के डिक्लरेशन को अनिवार्य कर राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बना। बिना डिक्लरेशन के आवेदन पत्र आगे नहीं बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि लाईसेंस पर ‘लोगो‘ लगा देखकर चिकित्सक और पुलिसकर्मी द्वारा मृतक के परिवारजनों से मृतक के अंगदान के लिए सहमति लेने में आसानी हो सकती है।
लाईसेंस रिन्यू में भी सहमति का विकल्प
लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस बनाने के समय जो आवेदक अंगदान की सहमति नहीं दे पाते, वे बाद में भी सहमति दे सकते हैं। इनमें पुराने लाईसेंस को रिन्यू कराते समय, लाईसेंस में नाम, पता और अन्य जानकारी अपडेट कराते समय अंगदान सहमति का विकल्प चुना जा सकता हैं।
अंगदान का विकल्प आवेदन के प्रथम पेज पर ही
लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रथम पेज में ‘डिक्लरेशन‘ (घोषणा) के प्रथम बिंदुु ‘आकस्मिक मृत्यु के मामले में, मैं अपने अंगदान करने को तैयार हूं?‘ के सामने चैकबॉक्स (हां या नहीं) में टिक करना होता है। यदि इसमें टिक नहीं किया जाता और आवेदन सब्मिट करते है, तो सॉफ्टवेयर आवेदक को फिर से ‘हां‘ और ‘ना‘ विकल्प देता हैं। दोनों में से एक विकल्प चुनने के बाद ही आवेदन सब्मिट होता है। यदि लर्निंग लाइसेंस में अंगदान की सहमति नहीं दे पाये है तो स्थाई लाइसेंस बनाते समय और लाइसेंस में संशोधन, रिनुअल के समय भी अंगदान की सहमति दी जा सकती है।
चलाये जायेंगे जागरूकता अभियान
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह ओला और आयुक्त श्री महेंद्र सोनी इस अभिनव पहल को अभियान का रूप दे रहे हैं। लाइसेंस आवेदकों को जागरूक करने के लिए विभागीय बैठकों में आरटीओ, डीटीओ और परिवहन निरीक्षकों को निर्देश दिये जा रहे हैं। अब विभाग इस पहल को अभियान के रूप में चलाकर आमजन को लाइसेंस पर सहमति देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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