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बीकानेर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की मंशा के अनुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में फ्री होल्ड जैसे ऐतिहासिक पट्टे के निर्णय के पश्चात गरीब का पट्टा आवंटन अधिकार पत्र जिनके 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उन्हें राहत प्रदान करते हुए बैंक लोन व अहस्तांतरणीय के स्थान पर हस्तांतरणीय बनाने के आदेश हो चुके हैं अतः कच्ची बस्ती में निवास करने वाले ऐसे पट्टा धारक क्षेत्र अनुसार नगर विकास न्यास अथवा नगर निगम निकाय आदि में प्रस्तुत होकर आवेदन देकर लाभान्वित हो सकते है इसके अतिरिक्त वर्तमान में कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले आवेदक नया आवेदन देकर जो आवंटन अधिकार पत्र प्राप्त करेंगे वह लोनेबल व 10 वर्ष के पश्चात हस्तांतरणीय होगा डॉ मिर्जा हैदर बेग ने कहा कि गरीब के पट्टे आवंटन अधिकार पत्र को पूर्णतया लोन वाला व हस्तांतरणीय करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल साहब स्वायत शासन विभाग के अधिकारी गण और विभाग के साथ साथ नगर विकास न्यास के सचिव  नरेंद्र सिंह राजपुरोहित व पूरी टीम तथा नगर निगम के आयुक्त अभिषेक खन्ना व पूरी टीम का आभार ।निकाय के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 28 सितंबर 2021 के बिंदु अट्ठारह के अनुसार कार्रवाई कर इस हेतु कार्य प्रारंभ करने के लिए निरंतर हमने पूर्ण रूप से लगातार प्रयास किए जिसका लाभ आमजन को अवश्य मिलेगा ।
डॉ मिर्जा हैदर बेग प्रदेश महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ व कामगार कांग्रेस बीकानेर

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