बीकानेर। कोविड-19 महामारी के दौरान अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु होने पर उसके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए 5 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक एल डी पंवार ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा इसके लिए च्स्माइलज् योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये (चार लाख रुपये ऋण राशि और एक लाख रूपये अधिकतम अनुदान राशि) दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
जरूरी होंगे यह दस्तावेज
पंवार ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल आय 3 लाख वार्षिक से कम हो) कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति के साथ कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, उरमूल सर्किल के पास पुराना डीआरडीए भवन से आवेदन प्राप्त कर समस्त पूर्तियां पूर्ण करके जमा करा सकते हैं। प्राप्त आवेदकों की सूची तैयार कर जिला कलक्टर द्वारा निगम मुख्यालय के मार्फत भारत सरकार को भिजवाने की तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।