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बीकानेर.अब राज्य के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष बिना प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन कराए तबादले नहीं कर सकेंगे तथा ए पी ओ कर इच्छित स्थान पर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार के ऐसा ध्यान में आने के बाद प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ये आदेश जारी किए है।

आदेशों में कहा गया है कुछ विभागाध्यक्ष प्रतिबंध के बाद भी प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की बिना पूर्वानुमति के ही प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजकर तबादले कर देते है तो कुछ विभागाध्यक्ष तबादले करने के “बाद ऐसे प्रस्ताव विभाग के पास भेजते है। ऐसे प्रकरण सामने आने बाद मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्ती से आदेश दिए है कि जरूरत होने पर प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन के बाद ही ऐसे आदेश जारी किए जाएं।

इसके अलावा राज्य सरकार के ऐसा भी ध्यान में आया है कि कुछ विभागाध्यक्ष आदेशों की प्रतीक्षा के आदेश जारी कर कुछ कार्मिकों को इच्छित स्थान पर भी लगा देते है जो कि प्रतिबंध की भावना के विपरित हैए विभागाध्यक्षों को मुख्य सचिव ने ऐसे आदेश भी जारी नही करने के निर्देश दिए है।

ये निर्देश राज्य के सभी निगमों मंडलों तथा स्वायत शासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर 30 सितंबर से पूर्णतः प्रतिबंध है।

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