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बीकानेर,यह कि न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर द्वारा दुर्घटना दिनांक 06.10.2019 को सड़क आम एन.एच. 62 हनुमानगढ़ से बीकानेर पर मोकलसर में स्थित एल.बी.एल. कम्पनी के प्लांट के पास जब मनफूलाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री हड़मानाराम जाति बिश्नोई निवासी पारवा, तहसील नोखा, जिला बीकानेर अपने ट्रेलर को अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे-किनारे नियंत्रित गति से चला रहा था तभी सामने से एक ट्रक संख्या JK03-E-4971 के चालक अजाज अहमद ने अपने ट्रक को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर रोग साईड में जाकर सड़क के किनारे चल रहे ट्रेलर संख्या RJ07-GA-7077 के टक्कर मारी। जिससे ट्रेलर संख्या RJ07-GA-7077 में सवार मनफूलाराम उर्फ ओमप्रकाश के गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्हीं चोटो के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई तथा ट्रेलर संख्या RJ07-GA-7077 पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त दुर्घटना का एकमात्र कारण ट्रक संख्या JK03-E-4971 के चालक अजाज अहमद की लापरवाही एवं गफलत थी। उक्त दुर्घटना में ट्रक संख्या JK03-E-4971 के चालक अजाज अहमद की भी मृत्यु हो गई थी।

उक्त दुर्घटना में मनफूलाराम उर्फ ओमप्रकाश की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई “बोळा” ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 18,80,980/- रूपयें व उक्त दुर्घटना में मृतक के ट्रेलर संख्या RJ07-GA-7077 पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाने पर मान्नीय न्यायालय द्वारा उक्त ट्रेलर पेटे प्रार्थीगण को 6,00,000/- रूपये मुआवजा राशि दी। इस प्रकार कुल 24,80,980/- रूपये मुआवजा राशि व उक्त राशि पर व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से 07 प्रतिशत व्याज अदा करने के लिए ट्रक संख्या JK03-E-4971 के रजिस्टर्ड मालिक Abdul Hamad Ganie S/o Addul Rashid Ganie. Residence Adigan Anantnag. Do Anantnag (J & K) एवं एस.बी.आई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।

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