बीकानेर,पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, परन्तु आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:
विवाह आयोजन के सम्बन्ध में :
1. शादी समारोह का आयोजन बंद स्थान (Close space) / खुले स्थान (Open space) में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।
अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में :
2. सार्वजनिक आयोजन यथा- राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / त्योहारों का आयोजन बंद स्थान (Close space) / खुले स्थान (Open space) पर कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगें।
शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में :
3. प्रदेश के विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) एवं कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.08.2021 द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2021 से एवं आदेश दिनांक 17.09.2021 द्वारा राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5 तक की नियमित कक्षा गतिविधियां का संचालन दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
अनुमत किया जा चुके है। उक्त आदेशों की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :
1. विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 12.08.2021 एवं आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरन्तरता में राज्य के समस्त सरकारी / निजी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालयों ( कक्षा 1 से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दिनांक 15 नवम्बर 2021. सोमवार से प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.08.2021 के बिन्दु संख्या 3 की निरन्तरता में प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक (1nd and 2nd dose) की अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 15 नवम्बर 2021 सोमवार से 100 प्रतिशत के साथ संचालित हो सकेंगे।
4. 5. शेष सभी दिशा-निर्देश में जारी आदेशों अनुसार यथावत् रहेंगे 1 उक्त आदेश आदिनांक से प्रभावी होगा।