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बीकानेर,जयपुर,माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध दर्ज कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर देने के उपरांत पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती 2023 में सफल रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सभी जिलों के एसपी एवं जयपुर व जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी को आगामी रोजगार उत्सव से पहले समस्त औपचारिकताएं आगामी तीन दिनों के अंदर पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में सभी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रशिक्षण संबंधित तैयारियाँ रखने को कहा है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 39/2023 विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा 1 फरवरी, 2024 के आदेश द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती-2023 के लिए विज्ञापित 3578 पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश अग्रिम आदेश तक जारी नही करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

एडीजी पाण्डेय ने बताया कि मामले में हाईकोर्ट जयपुर द्वारा 12 दिसंबर 2024 को निर्णय देते हुए एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20250/2023 द्वारा सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पाण्डेय ने बताया कि नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले चयनित अभ्यर्थियों (रिव्यू में चयनित अभ्यर्थियों सहित) को 11, जनवरी, 2025 की शाम आवश्यक दस्तावेज व साजो-सामान के साथ संबंधित पुलिस लाईन में एकत्रित करने के लिए सभी जिलों के एसपी व डीसीपी को पुलिस मुख्यालय से सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो सफल अभ्यर्थियों को इस सम्बंध में सूचित कर 12 जनवरी को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव में सम्मिलित कर नियुक्ति आदेश प्रदान करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय से समन्वय स्थापित करने के लिए जिला एसपी व डीसीपी किसी आरपीएस स्तर के अधिकारी को निर्देशित करेंगे, जो नियत समय पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश का वितरण करवाये जाने तथा आयोजन उपरान्त पुलिस लाईन में अभ्यर्थियों की आमद करवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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