बीकानेर,महाजन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसमे छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे मैं जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल सदस्य श्रेयांस ने बताया की बालको को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 हैं जिसमें उनके माता पिता की जिम्मेदारी बनती हैं की प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालको का स्कूल में प्रवेश कराएं। 12 वर्ष तक के बालको को आपराधिक मामलों में दंडित नही किया जा सकता। जघन्य कृत्य के लिए 16 से 18 वर्ष तक के बालको को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वयस्क माना जा सकता है। बैद ने कहा की बच्चो से बंधुआ मजदूरी,भीख मंगवाना दंडनीय अपराध व सामाजिक अभिशाप आई है बच्चो को बाल विवाह की भी जानकारी दी गई। अध्यापिका विद्या ने भी विचार रखे।
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