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बीकानेर,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने दीपसिंह पुत्र मुकनसिंह उर्फ मुकन्द सिंह निवासी नाल बड़ी, तहसील व जिला बीकानेर द्वारा अपनी नाल बड़ी स्थित कृषि भूमि को सोलर कम्पनी को सोलर प्लांट लगाने हेतु लीज पर दी थी। उक्त जमीन पर स्थित बड़े पेड़ों को सोलर कम्पनियों द्वारा बिना किसी इजाजत के काटा जा रहा था। जिस पर दीपसिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर मान्नीय न्यायालय द्वारा सोलर कम्पनी को उक्त जमीन पर लगे खेजड़ी, नीम, पीपल, बबूल, जाल, कींकर कुमेत आदि की कटाई पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाने का स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2024 को पारित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडवोकेट अमन बिश्नोई “बोळा” ने की।

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