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बीकानेर,नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में बीकानेर पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी रविंद्र बिशनोई उर्फ़ रवि पुत्र रामनिवास को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने को कारावास के साथ ही 40 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

परिवादी पक्ष की और से एडवोकेट खुशाल आर्य ने पैरवी की तथा राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुभाष साहू ने की।यह चार साल पहले नयाशहर थाने में मामला दर्ज हुआ था ।

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