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बीकानेर,बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित दिशानिर्देशों के तहत आगामी 8 दिसंबर को संपूर्ण राजस्थान में एक साथ होने वाले बार एसोसिएशन बीकानेर के चुनाव को

उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार संपन करवाने और एक बार एक वोट के सिद्धांत के तहत अपना वोट एक ही बार में करने हेतु घोषणा पत्र और वर्ष 2023 का सदस्यता शुल्क बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 नवंबर से बढाकर 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक कर दी गई है। मीडिया प्रभारी अनिल सोनी एडवोकेट ने बताया कि अधिवक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए 26 और 27 नवंबर को छुट्टी के दिन भी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहेगी तथा अन्य वंचित अधिवक्ता अंतिम रूप से 28 नवंबर तक
बार एसोसिएशन बीकानेर का सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क और घोषणा पत्र जमा करवा सकते है। यदि एक बार,एक वोट का घोषणा पत्र और सदस्यता शुल्क बार एसोसिएशन बीकानेर के नाम से 28 नवंबर तक जमा नहीं करवाया जाता है तो ऐसे सभी अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा डीबी रिट याचिका संख्या 665/2023 में पारित निर्देशों के तहत अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

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