बीकानेर,विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत 23 नवंबर सायंकाल से 25 नवंबर मतदान समापन तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के परिपेक्ष्य में घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के तहत सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केंद्रों के क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है। 3 दिसंबर मतगणना दिवस को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।