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बीकानेर,नई दिल्ली. कोरोना वायरस के कहर से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके आश्रितों को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजा देने को लेकर केंद्र सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है. मुआवजा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र ने यह भी बताया कि शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर काम करने वाली कमेटी भी गठित की जाएगी. जिसमें वो लोग शामिल होंगे जो कोरोना के राहत बचाव कामों में जुटे थे.

आपको बता दें कि कोविड डेथ पर मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस पर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था. याचिकाकर्ता ने 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया था, जिसके बाद अब इस मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई तय हुई है.

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