बीकानेर,राष्ट्रीय निगमों के तहत विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए 31 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं में ऋण देने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।
सहायक परियोजना प्रबंधक अरविन्द आचार्य ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं ऋण योजना, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना, ऑटो रिक्शा सवारी योजना, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट, इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन, ईलेक्ट्रिक बैटरी चालक रिक्शा, ट्रैक्टर मय ट्रोली, 2 लाख तक की योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि, लघु ऋण वित्त, महिला किसान, शिल्प समृद्धि, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना, लघु व्यवसाय शहरी योजना, लघु व्यवसाय योजना, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य), जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट, इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन, डेयरी योजना, ऑटो रिक्शा सवारी योजना, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा, ट्रैक्टर मय ट्रोली के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.50 लाख, कृषि एवं अन्य सहयोगी गतिविधि योजना हेतु 0.50 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.5714 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 0.50 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.50 लाख, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.50 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, संगठन योजना हेतु 1 लाख, कृषि एवं अन्य सहयोगी गतिविधि योजना हेतु 1 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 1.06 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 1 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.70 लाख, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.70 लाख के ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु 50 हजार से 5 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन हेतु ऋण योजनाओं में अधिकतम 50 हजार रुपए अनुदान देय है।