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बीकानेर, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य के युवा उद्यमियों और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु यह योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नवीन उद्यम की स्थापना के लिए ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इस आयु वर्ग के स्नातक स्तर के युवा ही योजना के तहत पात्र होंगे। योजना 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। वर्तमान में योजना के तहत आवेदन पत्र ऑफलाइन लिए जा रहे हैं ।अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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