बीकानेर,खाजूवाला थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले 13 वर्षीय बालिका से बलात्कार करने के अभियुक्त को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। अभियुक्त पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार न्यायालय ने खाजूवाला के 14 बीडी निवासी सोहनसिंह पुत्र दर्शनसिंह मजबीसिख को 13 वर्षीय नाबालिग के बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया। अभियुक्त को भादंसं की धारा 376 (3) व धारा 3/4 (2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 450 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो) सुभाष साहू ने बताया कि न्यायालय में 13 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 17 साक्ष्य प्रदर्शित किए गए।
यह है मामला
करीब ढाई साल पहले बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि उसकी 13 वर्षीया भानजी घर पर अकेली थी। वह सभी खेत गए हुए थे। तब आरोपी सोहनसिंह घर में आया। उसने बलात्कार किया। जब परिवादी घर पहुंचे, तो बालिका के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुन कर वह कमरे की तरफ दौड़े। तब अभियुक्त सोहनसिंह उन्हें धक्का देकर भाग गया।