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बीकानेर,अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 द्वारा उपनिवेशन विभाग के आयुक्त की कुर्सी एवं विभाग के फर्नीचर, ए.सी. कुलर, वाहन आदि को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है। एडवोकेट बसन्त आचार्य ने बताया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2022 को उपविनेशन विभाग को आदेश दिया गया था कि मोहम्मद उमर को सेवानिवृति दिनांक दिनांक 31.10.2008 से पेंशन राशि, अवकाश भुगतान व अन्य सेवानिवृति परिलाभ के वास्तविक भुगतान राशि पर दिनांक 21.04.2011 तक 9 प्रतिशत ब्याज दो माह में अदा करें। साथ ही ग्रच्युटी राशि पर पी. एफ. पर ब्याज दर से ब्याज अदा करें। लेकिन न्यायालय के आदेश के चार माह बाद भी उपनिवेशन विभाग उक्त राशि अदा नहीं करने पर मोहम्मद उमर ने वसूली हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 के न्यायाधीश पवन कुमार काला द्वारा डिक्री के निष्पादन में विभाग के आयुक्त, की कुर्सी एवं विभाग के फर्नीचर, ए.सी. कुलर, वाहन आदि को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है।

संवाद प्रेषक,बसन्त कुमार आचार्य एडवोकेट | -9413447946 9664460949 मोबाइल

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