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बीकानेर.आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेशभर की जेलों में सजा भुगत रहे 33 बंदियों को 26 जनवरी को रिहा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इन सभी दोष सिद्ध बंदियों की शेष सजा माफ कर दी है। इस संबंध में राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-12) विभाग के उप शासन सचिव गोविंद गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। रिहा होने वाले बंदियों में छह महीने से लेकर दस वर्ष तक की सजा अवधि वाले बंदी शामिल हैं। रिहा होने वाले बंदियों में सात साल की सजा वाले सात, दस वर्ष की सजा वाले तीन एवं शेष सभी छह माह से लेकर पांच साल की सजा पाने वाले बंदी हैं।

यह बंदी होंगे रिहा

बीकानेर केन्द्रीय कारागार से दिलीप उर्फ स्वामी समर्पन, सोनू उर्फ लवली, सलीम उर्फ वाहिद, सुनील उर्फ जगदीश, जोधपुर केन्द्रीय कारागार से बंदी साहबसिंह उर्फ गोविंद, ताज मोहम्मद उर्फ ताजिया, रूपाराम, भरतपुर केन्द्रीय कारागार से चन्द्रप्रकाश, डूंगरसिंह, रामबाबू, वि.के. का. श्यालावास से धर्माराम, साबिर खान, अम्बेश उर्फ वेदप्रकाश, दयाराम, केन्द्रीय कारागार कोटा से कमल उर्फ कमल्या उर्फ कचर उर्फ कचरिया, भूपेन्द्र सुमन, अब्दुल नईम, धोलपुर से छिद्द उर्फ रामप्रकाश, केन्द्रीय कारागार अलवर से बद्रीप्रसाद मीणा, सोनू, संजय, उदयपुर केन्द्रीय कारागार से करन, रमेश, उदयलाल, जिला कारागार टोंक से छोटूलाल उर्फ मास्टर, किशनलाल, मुकेश, केन्द्रीय कारागार श्रीगंगानगर से कालूराम, महेन्द्रसिंह, जयपुर केन्द्रीय कारागार से मोहम्मद आसिफ, धन्ना को सजा का 66 प्रतिशत भुगतने पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 26 जनवरी को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा केन्द्रीय कारागार उदयपुर से बंदी कुरिया खांट एवं जिला कारागार टोंक से छुटवन उर्फ छोटू ने कारावास की अवधि तो पूरी कर ली है, लेकिन जुर्माना राशि अदा करने में असमर्थ हैं। इसलिए इन दोनों को भी रिहा किया जा रहा है।

इनका कहना है…

आजादी के अमृत महोत्सव के दूसरे चरण में सरकार ने कुछेक मामलों के बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। प्रदेशभर से 33 बंदियों को रिहा किया जाएगा। – विक्रम सिंह करणावत, आइजी जेल जयपुर

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