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बीकानेर जिन आधार धारकों ने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था तथा इसके बाद इसमें अब तक कोई अपडेट नहीं करवाया है, यूआईडीएआई द्वारा इन्हें दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि आधार नंबर धारक अपने व्यक्तिगत पहचान और पते के प्रमाण दस्तावेजों को आधार डाटा में माई आधार पोर्टल से ऑनलाइन या किसी भी नजदीकी आधार नंबर केंद्र पर जाकर अपडेट करवा सकते हैं।

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