Trending Now




बीकानेर.दुपहिया वाहन सवार दोनों सवारियों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इसकी पालना आमजन के साथ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को भी करना जरूरी है। जिला प्रशासन ने दुपहिया सवार के हेलमेट लगाने के नियम की करेंगे। सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी शुरुआत सरकारी कार्मिकों से करने के लिए कहा है।

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शुक्रवार को जारी किए आदेश में कहा कि दुपहिया वाहन सवारों के हेलमेट का उपयोग नहीं करने से आकस्मिक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में मानव जीवन की सुरक्षा के लिए दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता कड़ाई से लागू की जा रही है। मोटर वाहन अधिनियम संशोधित अधिनियम के तहत दुपहिया चालक व सवारी दोनों को हर समय गांव व शहर में हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

कलक्टर ने आदेश में कहा कि हेलमेट नहीं पहने दुपहिया चालक पर एक हजार रुपए जुर्माना एवं तीन महीने लाइसेंस निलम्बित करने का दंड दिया जा सकता है। ऐसे में सरकारी कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस नियम का पालन कर दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत

सभी कार्यालयों में लागू होगा

जिला कलक्टर ने जिला कलक्टर कार्यालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में दुपहिया से आने वाले कर्मचारियों व आगंतुकों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता लागू की है। उन्होंने आदेश में कहा कि 28 मार्च से दुपहिया पर ऑफिस आने वाले कार्मिक आइएसआइ मार्क हेलमेट पहनकर ही आएंगे। बिना हेलमेट आने वाले के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही नियमानुसार कार्मिक से जुर्माना भी वसूला जाएग

Author