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बीकानेर, सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद के वैकल्पिक उत्पादों की इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण एवं अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं तथा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिस्टीराइन एवं विस्तारित पॉलिस्टीराइन वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। इसी क्रम में जिले में कार्यरत सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवम उपयोग को बंद करने तथा वैकल्पिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। इसके मद्देनजर सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों की इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के अंतर्गत ऋण और अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

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