बीकानेर, फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को लूणकरणसर में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर हनुमान मंदिर परिसर में लगाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार को शुरू करने के लिए खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए जिले में विभिन्न तहसीलों पर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक खाजूवाला व कोलायत तहसील में शिविरों का सफल आयोजन किया गया है जिसमे कुल 128 लाइसेंस ऑन स्पॉट बनाए गए। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मानक के तहत सजा का प्रावधान है। 12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए लाइसेंस जिसका शुल्क 2000 से 3000 रूपए सालाना एवं 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपए सालाना है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन, विक्रय करने एवं स्वयं सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों, छात्रावासों में संचालित कैंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाऊस, मदिरा दुकाने, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान दुकान, फल सब्जी, मांस, अण्डे, विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले आदि से कहा है कि वे तत्काल शिविर में या ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।