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बीकानेर,सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन,शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग,आयोजक को 10 हजार रुपए का भरना होगा जुर्माना,गृह विभाग ने जारी की जुर्माना लगाने की अधिसूचना। आयोजन से पूर्व वेब पोर्टल पर सूचना नहीं दी तो जुर्माना देना होगा,आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर भी लगेगा जुर्माना, डबल-डोज वैक्सीनेशन, मास्क, नो मॉस्क-नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग, स्वच्छता और सेनेटाइजेशन की पालना करना जरूरी होगा

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