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बीकानेर,अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिसूचना जारी करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 अस्तित्व में रहेगा. संविधान सभा की सिफ़ारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी. जम्मू-कश्मीर संविधान सभा का उद्देश्य एक अस्थायी निकाय था।

*आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़ की प्रतिक्रिया*

आर्टिकल 370 हटाकर केंद्र सरकार ने एक निशान एक प्रधान एक विधान को बहाल किया था

आर्टिकल 370 हटाने के बाद कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी

*आज सुप्रीम कोर्ट का शानदार निर्णय आया है*

सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आर्टिकल 370 हटाना केंद्र सरकार का अधिकार था, और केंद्र सरकार ने इसको दमदारी के साथ हटाया है

*मैं देशवासियों को बधाई देता हूं*

मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो इस आर्टिकल को दोबारा से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे

जो लोग इस आर्टिकल को दोबारा लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है — *ओमप्रकाश धनखड़*

अब कश्मीर की एकता और अखंडता के साथ साथ इस फैसले से कश्मीर के विकास के लिए कश्मीरियों के विकास के लिए लद्दाख के विकास के लिए प्रतिबद्धता बढ़ेगी

 

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