बीकानेर,भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पृथ्वी पाल सिंह ने संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग के वरिष्ठ लिपिक को पशुपालन व पशुपालन का बकाया व बकाया बनाने के एवज में 8000 रुपये घूस लेने पर चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
श्रीडूंगरगढ़ तहसील के बापू निवासी अजीतसिंह ज्याणी ने 29 सितंबर 17 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष इकाई में शिकायत की थी कि वह राजेदू पशु चिकित्सालय में पशुधन सहायक के पद पर कार्यरत है. उनका फरवरी 17 से मई 17 तक का वेतन और 18 माह का बकाया बकाया है। इसे लेने के लिए संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग में आवेदन दिया था। इसके बावजूद उनका वेतन व एरियर नहीं बनाया जा रहा है। जब वह वरिष्ठ लिपिक तेजप्रकाश वाल्मीकि से मिला तो उसने 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी।
शिकायतकर्ता ने 2000 रुपये दिए और 8000 रुपये बाद में देना तय हुआ। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। 1 अक्टूबर, 17 को आरोपी ने शिकायतकर्ता से अपने कार्यालय में 8000 रुपये की रिश्वत ली। ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। मामले की विवेचना के बाद 17 अप्रैल 18 को चालान न्यायालय में पेश किया गया।
सुनवाई के बाद अदालत ने पशुपालन विभाग के यूडीसी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए। प्रदेश की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन शरद ओझा पेश हुए।