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बीकानेर, उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रांको के संबंध में संगठन का निवेदन है कि राज्य परियोजना

निदेशक एवं आयुक्त समग्र शिक्षा अभियान जयपुर के प्रासंगिक आदेश-1 के अनुसार निष्ठा प्रशिक्षण नही लेने वाले ब्लॉक व संस्था प्रधानों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गए है, जो गलत होकर निरस्त करने योग्य है।

इस संबंध में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का निवेदन है कि विद्यालयों में नियमित कक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी हैं। अर्द्ध- वार्षिक परीक्षा नजदीक है। पाठ्यक्रम पूरा करवाने के साथ कार्य पुस्तिकाओं में भी कार्य करवाया जाना है। ऐसे में अल्प समय में अध्यापक एवं संस्था प्रधान बालको के अध्यापन की चिंता करे अथवा निष्ठा प्रशिक्षण की? यह विचारणीय है।

यह कि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जयपुर ने अपने प्रासंगिक आदेश – 2 के द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण सत्तर प्रतिशत से अधिक अंक से पूर्ण नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के मनगढंत आदेश जारी कर दिए है। उक्त प्रासंगिक आदेश में अपने अधीनस्थ समस्त सीबीईओ निर्देशित कर समस्त आहरण वितरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि कार्मिकों के नियत ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के सर्टिफिकेट प्राप्ति उपरांत ही आगामी माह का वेतन आहरित करे तथा बार-बार निर्देशो के उपरांत भी

पालन नहीं करने वाले शिक्षको के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के मनमाने निर्देश जारी किए है। जबकि राजस्थान एवं केंद्र सरकार के इस प्रकार के कोई आदेश नही है।

यह कि निष्ठा प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट तभी जारी होता है जब वह उक्त प्रशिक्षण में सत्तर प्रतिशत से अधिक अंक से प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करता है। जो 70 से कम अंक प्राप्त करता है उसका सर्टिफिकेट जारी नही किया जाता है। इसका आशय यह कतई नही हो सकता कि उस शिक्षक ने प्रशिक्षण में भाग ही नहीं लिया। ऐसे में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सर्टिफिकेट अर्जित नहीं करने पर कर्मचारियों के वेतन आहरित करने पर रोक लगाने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के नाम पर बाध्यकारी आदेश जारी करना न्याय के प्राकृत सिद्धांत, आंकलन व मूल्यांकन के सिद्धांतो के विपरीत होकर निरस्त करने योग्य है। अतिरिक्त परियोजना समन्वयक जयपुर का उक्त आदेश शिक्षको व कर्मचारियों को धमकाने जैसे प्रतीत होकर विधि विरुद्ध है। संगठन ऐसे तुगलकी आदेश का पुरजोर विरोध करता है।

संगठन का आग्रह है कि राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के प्रासंगिक आदेश-1 एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जयपुर के प्रासंगिक आदेश – 2 को तत्काल निरस्त करवाने के आदेश पारित करवाते हुए आगामी समय मे मनमाने आदेश जारी नही करने के निर्देश प्रदान करवाते हुए अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जयपुर के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करवाने का कष्ट करावे।

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