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बीकानेर,वीकेंड कर्फ्यू केवल शहरों में, बाजार-मॉल-धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक ही सोमवार से लागू होगी यह गाइडलाइन, इस सप्ताह पुरानी ही गाइडलाइन, एक फरवरी से कार्यालय, दुकान सहित सभी संस्थानों पर स्टाफ को दोनों डोज लगने की सूचना*

जयपुर. दुकान, मॉल और धार्मिक स्थलों को लेकर पुरानी व्यवस्था जारी रखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जो सोमवार से लागू होगी। नई गाइडलाइन के तहत अब शादी समारोह में शहरों में भी 50 की बजाय 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक का कफ्र्यू सभी जगह लागू रहेगा। वहीं सुबह 5 से रात 11 बजे तक का रविवार का वीकेंड कफ्र्यू केवल शहरों तक सीमित कर दिया है।

राज्य सरकार ने अगले सप्ताह से लागू होने वाली इस नई गाइडलाइन में शादियों को ध्यान में रखते हुए शहरों में शादी समारोह में 100 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति दे दी है। वहीं मैरिज गार्डन संचालकों से भी कहा गया है कि कोई बुकिंग रद्द करवाना या तारीख बदलना चाहे तो राशि लौटा दें या राशि समायोजित कर दें।

1 फरवरी से सभी सरकारी व निजी कार्यालयों, व्यावसायिक व व्यापारिक संस्थान और मार्केट एसोसिएशन के लिए यह बाध्यता होगी कि वे अपने यहां स्वयं व स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने की सूचना सार्वजनिक करेंगे। इसकी पालना नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।

होटल संचालकों को सलाह
नई गाइडलाइन में होटल एसोसिएशन व होटल संचालकों को सलाह दी गई है कि कोई कोविड के कारण बुकिंग रद्द करवाना चाहे या तारीख बदलना चाहे तो होटल संचालक राशि लौटा दें या राशि समायोजित कर दें।
रहेगी निगरानी

कोविड प्रोटोकॉल की पालना पर निगरानी के लिए संयुक्त प्रवर्तन दल व एंटी कोविड टीम बनेंगी, जो मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर कार्य करेंगी और लोगों को कोविड गाइडलाइन के बारे में जागरूक करेंगी।

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