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बीकानेर,सादुलपुर (चूरू) विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने चार मार्च को पेश होने का आदेश जारी किया है।

विधायक पूनिया पर बीकानेर संभाग के राजगढ़ (चूरू) थाने के तत्कालीन प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सीबीआई ने पूनिया पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए फाइनल रिपोर्ट (एफआर) फाइल की थी। जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को फिर से मामले का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है.

एफआईआर दर्ज की गई
राजगढ़ के तत्कालीन थानाध्यक्ष विष्णुदत्त बिश्नोई ने 23 मई 2020 को आत्महत्या कर ली थी. विष्णुदत्त के भाई संदीप बिश्नोई ने सादुलपुर विधायक और कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. संदीप ने विष्णुदत्त की आत्महत्या के लिए कृष्णा पूनिया को जिम्मेदार बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस मामले की जांच पहले सीबी सीआईडी ने की थी। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। इसके बाद राज्य सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने अपनी जांच में एफआर लगाई थी। एफआर रिपोर्ट एसीएमएम (सीबीआई), जोधपुर को सौंपी गई थी। इधर कोर्ट ने मामले की दोबारा जांच का आदेश देते हुए एफआर खारिज कर दी। साथ ही जमानती वारंट जारी कर विधायक कृष्णा पूनिया को तलब किया है।

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