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बीकानेर,किराया कानून अधिनियम के तहत न्यायालय ने एक दुकान मालिक को राहत प्रदान करते हुए किरायेदार से दुकान खाली करने के आदेश के बाद आज पुलिस की मौजूदगी में दुकान खाली की गई। जस्सूसर गेट के बाहर स्थित सैलून की दुकान को कोर्ट के आदेशानुसार खाली करवाया गया। किराया कानून न्यायालय में गंगादेवी बनाम पवनकुमार नाई के फैसले की अपील जिला एवं सत्र न्यायालय में की गई। जिसको खारिज करते हुए न्यायाधिपति प्रमिल कुमार माथुर ने नीचली अदालत के फैसले को यथावत रखते हुए दुकान को खाली करने को सही ठहराया। दुकान मालिक की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित ने बताया कि गंगादेवी चूरा से तीस वर्ष पहले अर्जुनराम सैन ने अपने पुत्र पवनकुमार के लियेे सैलून व्यवसाय के लिये दुकान खोलने के लिये किराये पर ली। किन्तु गंगादेवी के निधन के बाद पवन कुमार ने अपने रिश्तेदार को यह दुकान किराये के लिये सौंप दी। जिस पर गंगादेवी के पुत्र शिवगोपाल चूरा ने दुकान खाली करवाने के लिये कहा। इस पर दुकानदार नहीं मानने तथा रूपये की डिमांड पर शिवगोपाल ने न्यायालय की शरण ली। जिस पर पूर्व में न्यायाधीश राहुल चौधरी तथा वर्तमान में न्यायाधीश अनिता यादव ने शिवगोपाल के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए पवनकुमार को दुकान खाली करने के आदेश फरमाएं। जिसके बाद पवन ने 9/13 की अपील जिला एवं सत्र न्यायालय में की। जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद दखल वारंट के उपरान्त आज दुकान को खाली करवाया गया।

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