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बीकानेर,छत्तरगढ़,यदि सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मौत होती है और एटीएम कार्ड धारक हैं तो उसे क्लेम स्वरुप दो लाख रुपए का बीमा मिलता है। बैंक से एटीएम कार्ड इश्यू होते ही संबंधित व्यक्ति का बीमा हो जाता है। दुर्घटना में मौत होने पर संबंधितपरिवार का सदस्य यदि तय समय सीमा में बैंक में संपर्क करता है तो उसे पात्रता अनुसार 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। तहसील मुख्यालय सहित आसपास गांवों में हजारों की संख्या में एटीएम कार्डधारक हैं और बीते दो-तीन सालों में सैकड़ों हादसे हो चुके हैं लेकिन बमुश्किल ही कुछ ही लोगों को लाभ मिला है।

एटीएम कार्ड जारी होते ही होता है बीमा

जानकारी अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक से एटीएम जारी होता है। तब खाताधारक बीमा कवर में आ जाता है। यह राशि कार्डकीकैटेगरी पर निर्भर है। प्लेटिनम कार्ड धारक को दो लाख रुपए और क्लासिक या किसान हेबिट कार्डधारक को 50 हजार रुपए तक का बीमा कवर
दिया जाता है। कुछ विशेष एटीएम कार्ड के मामलों में यह बीमा कवर 5 लाख रुपए तक है।

ये दस्तावेज जरूरी

इसमें स्लेम फार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआइआर / पंचनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बीमा व्यक्ति का पहचान पत्र नामिनी का पहचान पत्र, नामिनी के बैंक का खारिज चेक और डिस्चार्ज रिसीप्ट लगानी पड़ती है।

लें क्लेम का लाभ

जिस बैंक का एटीएम कार्यालय है। उसकी शाखा में एक महीने के अन्दर सूचना देनी पड़ती है। एटीएम कार्ड धारक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा दावा करना होता है। दावा का भुगतान तब मिलता है। जब दावा राशि एटीएम कार्ड धारक की मृत्यु दुर्घटना से हुई हो। कार्ड धारक का एटीएम सक्रिय हो । एटीएम कार्ड धारक की

मृत्यु दिनांक से बैंक द्वारा निर्धारित समय बीमा के पहले तक एटीएम से कम से कम एक वित्तीय या गैर वित्तीय लेनदेन किया गया हो। एटीएम धारक की मृत्यु दिनांक एवं समय बाद एटीएम से कोई लेन-देन नहीं किया गया हो।

इनका कहना है

बैंकों द्वारा एटीएम कार्ड इश्यू करते वक्त ही संबंधित व्यक्ति का बीमा हो जाता है। जानकारी नहीं होने से इनका क्लेम नहीं ले पाते हैं। यदि एटीएम कार्ड धारक की सड़क हादसे में मौत होती है और उनके नामिनी संबंधित बैंक में बीमा क्लेम करते हैं। उन्हें दो लाख रुपए तक की राहत राशि मिलेगी।

गोपालाराम मीना, एसबीआइ,मुख्य मैनेजर

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