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बीकानेर,परिवहन विभाग का कार्यालय मार्च में राजकीय अवकाश दिवसों (शनिवार व रविवार) पर भी खुला रहेगा। वाहन चालक इस दौरान वाहनों के बकाया कर की गणना, ई-रवन्ना चालानों में प्रशमन राशि की गणना तथा कर जमा करवा सकते हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि एमनेस्टी योजना 2023 के तहत मोटर वाहनों व यात्री वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक के बकाया कर पर देय ब्याज, शास्ति को माफ किया जाएगा। वाहन स्वामी वाहनों पर बकाया कर बिना ब्याज या शास्ति के जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ई-रवन्ना से 31 जनवरी 2023 तक प्राप्त ओवर लोडिंग या अतिभरण के प्रकरणों में देय जुर्माना राशि पर 75 से 95 प्रतिशत तक तथा बकाया राशि जमा होने पर नष्ट वाहनों का नाशन अवधि के बाद का कर, ब्याज एवं शास्ति में भी छूट प्रदान की जा रही है।
शर्मा ने बताया कि भार वाहनों के वार्षिक शुल्क जमा करवाने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। नियत तिथि तक भार वाहनों का कर जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार ब्याज व शास्ति लगाई जाएगी, इससे बचने के लिए समय पर वाहनों का कर जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि नियत समय तक कर जमा नहीं करवाने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

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