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बीकानेर,राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जुड़े पंचतीर्थों की भ्रमण योजना के तहत अनुसूचित जाति समुदाय को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पवार ने बताया कि योजना का उद्देश्य राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी व्यक्तियों को उनके जीवन काल में एक बार देश में स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की यात्रा सुलभ कराने के लिए राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा के लिए योजनान्तर्गत आयोजित की जानी वाली यात्रा में होने वाला समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

*यात्रा पर जाने के लिए पात्रता*
संयुक्त निदेशक ने बताया कि राजस्थान का मूल निवासी हो तथा आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा कोविड-19, स्वायनफलू, टी.वी. कांजेस्टिव, कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्ता, कोरोनरी थ्रमबोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो, इस आशय का स्वघोषित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

*तीर्थ स्थानों की सूची*
1. जन्म भूमि (जन्मस्थान), महू
2. दीक्षा भूमि (बोध धर्म अपनाने का स्थान), नागपुर
3. महापरिनिर्वाण भूमि (निधन का स्थान), दिल्ली हलीपुर
4. चैत्य भूमि (श्मशान स्थल) मुबंई, इन्दुमिल

*आवेदन की प्रक्रिया*
संयुक्त निदेशक पंवार ने बताया कि आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाईन यात्रा आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला/ब्लॉक कार्यालय में किए जाने की सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास आधार एवं जनआधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर महोदय की में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। यात्रियों की संख्या का निर्धारण निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा।

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