बीकानेर,प्रदेश में 26 सितम्बर से संचालित 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत सभी जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम तथा ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम- 2019 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चालान एवं जब्ती सहित विभिन्न आवश्यक कार्यवाही में सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी आयुक्तालय से दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कोटपा एक्ट के तहत सचित्र चेतावनी का प्रदर्शन, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा बेचान, तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन एवं सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान आदि करते पाए जाने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। खान ने सभी प्राधिकृत अधिकारियों फूड इंस्पेक्टर, एडीसी, डीसीओ के द्वारा एनफोर्समेंट कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पोर्टल पर जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रतिदिन आवश्यक रूप से अपडेट करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए राज्य स्तर पर तम्बाकू प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार, विक्रय एवं उपयोग पर कड़ी नजर रखी जाए और एनडीपीएस एक्ट के तहत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रणजीत भी वीसी से जुड़े। उन्होंने कोटपा एक्ट एवं इसमें हुए संशोधनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। संयुक्त निदेशक राज्य तम्बाकू सेल डॉ. एसएन धौलपुरिया ने टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन की प्रगति के बारे में प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी प्रदान दी।
वीडियो कांफ्रेंस में जयपुर से अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पंकज ओझा, औषधि नियंत्रक अजय फाटक, राजाराम शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। जिलों से डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता, अतिरिक्त औषधि नियंत्रक देवेंद्र केदावत डीपीसी मालकोश आचार्य, जिला तंबाकू प्रकोष्ठ से रविंद्र सिंह शेखावत, कमल कुमार पुरोहित, देवीदान सिंह चारण, किशोर गौड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार तथा फूड लैब से इंद्रजीत सिंह अरेटिया जुड़े।