बीकानेर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि जिले में अब तक 50.07 प्रतिशत पेंशनर्स द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पेंशन नियमों के अनुसार समस्त पात्र पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष नवंबर और दिसंबर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। पेंशन लाभ सतत रूप से प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाना होगा ।इसके लिए पेंशन धारक ई मित्र अथवा राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट इंप्रेशन के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं ।बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आइरिस स्कैन से भी करवाया जा सकता है । उन्होंने बताया कि एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फेस रिकॉग्निशन के आधार पर वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।
पंवार ने बताया कि किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पोर्टल पर लाॅगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। यदि इस अवधि में (प्रतिवर्ष माह नवम्बर दिसम्बर में) किसी पेंशनर द्वारा जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना जैसे राशन, चिकित्सा बीमा लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया है तो ऐसे पेंशनर को अलग से से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2 लाख 60 हजार 909 पेंशनर्स है, जिनमें से अब तक 1 लाख 30 हजार 631 पात्र पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन करवाया गया।