
बीकानेर, 2011 की जनगणना और 2021 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर में एक लाख से ज्यादा घर हैं। नगर निगम ने टिपरों के जरिए घर-घर कूड़ा उठाने के साथ यूजर चार्ज वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन अब शहर के 40 फीसदी घरों में ही कचरा इकट्ठा हो रहा है।एक बार भी आपको अपना कचरा खुद लाना होगा। जबकि न्यूनतम 20 और अधिकतम रु. 150 यूजर चार्ज शुरू कर दिया गया है।
हालांकि यूजर चार्ज जुलाई से वसूला जाना था, इससे पहले निगम ने वसूली के आदेश जारी किए थे। शुरुआत में ठेकेदार के लोग बिना पहचान पत्र के लोगों के घर चले गए, फिर बिना पहचान पत्र वाले किसी ने यूजर चार्ज देना बंद कर दिया। बाद में उनका पहचान पत्र बनाया गया। शहर में करीब एक लाख घर हैं। 50 वर्ग मीटर के सबसे छोटे घर के लिए 20, 50 से 300 वर्ग मीटर के लिए 80 और 300 वर्ग मीटर के लिए। इससे बड़े घर से 150 रुपए का यूजर चार्ज लिया जा रहा है। परकोटे टिपर चौक जाएं। लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए वहां आना पड़ता है।परिवारों से एक बार में पूरे साल के लिए, व्यापारी से हर महीने एकत्र किया जाता है
नगर निगम और ठेकेदार मिलकर घरों से पूरे साल का यूजर चार्ज वसूल करते हैं। साथ ही, वाणिज्यिक को पूरे वर्ष के लिए यूनिट या मासिक आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क जमा करने की अनुमति है। जानकारों का कहना है कि डोर-टू-डोर यूजर चार्ज वसूलने के लिए ठेकेदार को साल भर यह प्रक्रिया जारी रखनी पड़ती है। बदले में उसे और पुरुषों को काम पर रखना पड़ता है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आने वाले लोगों से भी मासिक आधार पर शुल्क लिया जाएगा।टिपर कहीं नहीं रुकता, कूड़ा-कचरा चलती गाड़ी में डालना पड़ता है
काटा जैसे सभी शहरों में टाइम टिपर हैं। लोग अपने घरों के सामने कचरा पात्र रखते हैं। टिपर के साथ चलने वाला आदमी अपना कचरा टिप्पर में डालता है, लेकिन टिपर बीकानेर में नहीं रुकता। धीमी गति से चलता है। अगर लोग कचरा फेंक सकते हैं, तो वह चला गया है। एक बार चले जाने के बाद यह अगले 24 घंटों के बाद ही वापस आएगी। ऐसे में मजबूरी में लोग सड़क पर कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं।
जेएनवी-पवनपुरी से वसूली शुरू
50 वर्ग मीटर तक के लिए 20 रुपए यूजर चार्ज किया गया। 50 से 300 वर्ग मीटर तक 80, 300 से ज्यादा होने पर 150 रुपए प्रति मकान यूजर चार्ज वसूला जाएगा।
व्यावसायिक दुकान, खानपान प्रतिष्ठान व मिठाई की दुकान से 250 रुपए। गेस्ट हाउस से ₹750, सरकारी हॉस्टल से ₹500, प्राइवेट हॉस्टल से 1000, रेस्टोरेंट से 750, होटल रेस्टोरेंट से 1000, थ्री स्टार होटल रेस्टोरेंट से 1500, थ्री स्टार से ऊपर होटल से 3000 रुपए वसूला जाएगा।व्यावसायिक दुकान, खानपान प्रतिष्ठान व मिठाई की दुकान से 250 रुपए। गेस्ट हाउस से ₹750, सरकारी हॉस्टल से ₹500, प्राइवेट हॉस्टल से 1000, रेस्टोरेंट से 750, होटल रेस्टोरेंट से 1000, थ्री स्टार होटल रेस्टोरेंट से 1500, थ्री स्टार से ऊपर होटल से 3000 रुपए वसूला जाएगा।
निजी-प्राइवेट कार्यालय, कोचिंग व शैक्षणिक संस्थान से ₹700, व्यावसायिक कॉमर्शियल बैंक, शैक्षणिक संस्थान से ₹700, निजी शैक्षणिक संस्थान से ₹1000, निजी कोचिंग से ₹500, क्लीनिक से ₹1000, 50 बेड से ऊपर की डिस्पेंसरी से ₹4000, इससे कम पर 2000, निजी क्लीनिक से ₹200, लघु कुटीर उद्योग से 750, गोदाम से 750, शादी हॉल प्रदर्शनी 300 वर्ग मीटर तक के ₹5000 और इससे कम होने पर ₹2000 रुपए वसूले जाएंगे।