बीकानेर,जिले में हजारों युवा बिना लाइसेंस के बाइक, कार, जीप को फर्राटे से दौड़ा रहे है जो खुलेआम हादसों को न्यौता दे रहे है। शहर में पंजीकृत प्राइवेट वाहनों की कुल संख्या करीब 4 लाख 47 हजार 900 है, जबकि पंजीकृत वाहनों के अनुपात में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की संख्या करीब 4 लाख 5 हजार है।
इससे साफ है कि बड़ी तादाद में वाहन धारकों के पास लाइसेंस नहीं है। खुद परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस यह बात स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि बिना लाइसेंस वाले यह अकुशल वाहन चालक आए दिन सड़क हादसों को दावत देते हैं। 1 जनवरी, 22 से अब तक 30 दिसंबर, 22 तक जिले में हुए सड़क हादसों में 318 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हो चुके है।
यह है मोटर व्हीकल एक्ट
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 18 साल की उम्र पूरी करने वालों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। बिना गियर वाले वाहनों को चलाने के लिए 16 साल की उम्र तक लाइसेंस बनता है। बावजूद इसके 14 से 17 साल के दो लाख से अधिक किशोर बिना किसी लाइसेंस के सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। स्कूटी चलाने वाली 80 फीसदी युवतियों के पास लाइसेंस नहीं है, जो कि ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन है।
ये हैं नुकसान
बिना लाइसेंस से वाहन चलाना गैरकानूनी,जो भी क्लेम बनेगा वह उसे ही भुगतना पड़ेगा, इस तरह गाड़ी चलाना कानून का उल्लंघन होगा, बिना लाइसेंस वाहन चलाते हादसा होने पर गाड़ी मालिक को देना होगा क्लेम, इंश्योरेंस से भी नहीं मिलेगा लाभ, गैरकानूनी रूप से गाड़ी चलाने की दर्ज होगी रिपोर्ट, बीमा का कोई क्लेम नहीं मिलेगा, सारा क्लेम वाहन मालिक को देना होगा, हादसे में किसी मौत पर 302 की धारा में भी हो सकती है रिपोर्ट, बिना लाइसेंस वाहन चलाने या दुर्घटना होने पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना तथा तीन साल में दोबारा एक्सीडेंट होने पर दो साल की सजा एवं दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
यहां इतने लाइसेंस जब्त
साल जब्त डीएल
2020 834
2021 2084
2022 1891
जिले में इतने वाहन पंजीकृत
कार-जीप 80 हजार
बाइक 3 लाख 67 हजार 900