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बीकानेर। राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिए बड़ी ख़बर है। इस बार दिसंबर माह की पेंशन बैंक नहीं कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने बैंकों को पाबंद कर दिया है। सरकार ने इन बैंकों को कहा है कि राज्य सरकार के पेंशनर्स की दिसंबर माह की पेंशन का भुगतान बैंक ना करें। विभाग अपने स्तर पर पे-मैनेजर के माध्यम से स्वयं ही ये भुगतान कर देगा। दिसंबर माह की पेंशन 1 जनवरी 2022 को देय होगी। यह आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर बैंक ये भुगतान किसी भी तरह से कर देंगे तो किसी भी तरह से पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।
इस आदेश के तहत पंद्रह प्रकार के पेंशनर्स को लिया गया है। इन सभी को विभाग द्वारा डायरेक्ट पे-मैनेजर से भुगतान किया जाना है। जिसमें सिविल पेंशन, फैमिली पेंशन, पंचायत समिति सिविल, पंचायत समिति फैमिली, म्यूंसिपल सिविल, म्यूंसिपल फैमिली, खादी सिविल, खादी फैमिली, एआईएस सिविल, एआईएस फैमिली, एनपीएस फैमिली, जज सिविल, जज फैमिली, एआईएस एनपीएस फैमिली व हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट शामिल है।

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